फसलों के उन्नत बीज बिक्री की दरें एवं अनुदान निर्धारित
पन्ना 26 मई 18/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 5 मई 18 को सम्पन्न हुई प्रमाणित बीज उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान की दरों के संबंध में बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ 2018 हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के उपार्जन, विक्रय दर, वितरण अनुदान की दर एवं बीज, उत्पादन अनुदान की दरें निर्धारित की गयी हैं।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पन्ना ने बताया है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षो की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है। जबकि धान, मोटा अनाज एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि किस्मों पर अनुदान देय है। फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं।
उन्होंने बताया कि सोयाबीन (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए एक हजार रूपये, तिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, रामतिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3040 रूपये, धान सुगंधित (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2 हजार रूपये, धान सुगंधित (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, धान मोटी (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 1800 रूपये, धान मोटी (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, धान पतली (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2000 रूपये, धान पतली (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, मक्का (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 850 रूपये, मक्का (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 150 रूपये, ज्वार (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 1890 रूपये, ज्वार (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 750 रूपये, कोदो (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2150 रूपये, कोदो (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 1500 रूपये, कुटमी (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2150 रूपये, कुटमी (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 1500 रूपये, मूंग (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3925 रूपये, मंूग (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 2500 रूपये, उड़द (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3875 रूपये, उड़द (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 800 रूपये, अरहर (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4000 रूपये तथा अरहर (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 2500 रूपये फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निर्धारित की गयी हैं।
समाचार क्रमांक 297-1495
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पन्ना ने बताया है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षो की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है। जबकि धान, मोटा अनाज एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि किस्मों पर अनुदान देय है। फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं।
उन्होंने बताया कि सोयाबीन (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए एक हजार रूपये, तिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, रामतिल (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4 हजार रूपये, मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3040 रूपये, धान सुगंधित (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2 हजार रूपये, धान सुगंधित (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, धान मोटी (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 1800 रूपये, धान मोटी (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, धान पतली (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2000 रूपये, धान पतली (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 350 रूपये, मक्का (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 850 रूपये, मक्का (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 150 रूपये, ज्वार (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 1890 रूपये, ज्वार (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 750 रूपये, कोदो (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2150 रूपये, कोदो (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 1500 रूपये, कुटमी (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 2150 रूपये, कुटमी (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 1500 रूपये, मूंग (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3925 रूपये, मंूग (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 2500 रूपये, उड़द (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 3875 रूपये, उड़द (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 800 रूपये, अरहर (10 वर्ष तक की अवधि) के लिए 4000 रूपये तथा अरहर (10 वर्ष से अधिक अवधि) के लिए 2500 रूपये फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निर्धारित की गयी हैं।
समाचार क्रमांक 297-1495
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