विक्रेताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति निरस्त

पन्ना 26 मई 18/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां पन्ना द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति देवेन्द्रनगर एवं श्यामरडाडा में पदस्थ विक्रेताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के आदेशानुसार पैक्स संस्थाओं में पदस्थ सभी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति चयन के लिए गठित समिति की स्वीकृति के बाद ही की जाना है। लेकिन समिति देवेन्द्रनगर एवं श्यामरडाडा में नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन पाया गया है। जिसके चलते समिति देवेन्द्रनगर के विक्रेता श्री कैलाश सिंह एवं श्री सुग्रीव पटेल तथा समिति श्यामरडाडा के विक्रेता श्री कृष्णकांत पाण्डेय की विक्रेता पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है।

    इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक श्री शिव बालक नायक एवं अन्य के द्वारा इन विक्रेताओं के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच सहायक पंजीयक सहकारी समितियां कार्यालय में पदस्थ श्री उमेश श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक द्वारा कराई गयी। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार समिति देवेन्द्रनगर एवं श्यामरडाडा द्वारा इन विक्रेताओं की नियुक्ति आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित चयन कमेटी की चयन प्रक्रिया से सम्पादित नही किया जाना पाया गया है जो नियमों का उल्लंघन है।
समाचार क्रमांक 305-1503

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