बाल विवाह कानूनन अपराध है, शामिल होने वाले सभी अपराधी की श्रेणी में बाल विवाह रोकने कन्ट्रोल रूम स्थापित
पन्ना 17 अप्रैल 18/अठारह साल से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले समस्त रिश्तेदार, बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे बैंड वाला, पण्डित, नाई, घोड़ी वाला, खाना बनाने वाला, टेण्ट वाला, प्रिंटिंग प्रेस आदि समस्त सेवा देने वाले अपराधी की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एवं सेवा प्रदाता सजा के पात्र होंगे। जिसमें एक लाख रूपये जुर्माना अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि 18 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। जिसमें जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है। इन विवाहों में बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने जिले की समस्त नागरिकों से बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की है कि वे अपने आसपास होने वाले बाल विवाह की सूचना तत्काल अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को दें। जिले में काॅल सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसमें प्रभारी आशीष शर्मा को फोन नम्बर 07732-250579 या मोबाईल नम्बर 8770179921, चाईल्ड लाइन नम्बर 1098 या डायल 100 पर भी बाल विवाह संबंधी जानकारी दे सकते हैं।
समाचार क्रमांक 160-1078
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि 18 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। जिसमें जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है। इन विवाहों में बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने जिले की समस्त नागरिकों से बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की है कि वे अपने आसपास होने वाले बाल विवाह की सूचना तत्काल अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को दें। जिले में काॅल सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसमें प्रभारी आशीष शर्मा को फोन नम्बर 07732-250579 या मोबाईल नम्बर 8770179921, चाईल्ड लाइन नम्बर 1098 या डायल 100 पर भी बाल विवाह संबंधी जानकारी दे सकते हैं।
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