कल्दा शाला का मध्यान्ह भोजन प्रकरण-लापरवाह प्रधानाध्यापक निलंबित
पन्ना 11 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला कल्दा के मध्यान्ह भोजन में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री मनोहर सिंह प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला कल्दा का निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र पवई निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एक इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल के माध्यम से शा.मा.शाला कल्दा में मध्यान्ह भोजन में लापरवाही से संबंधित खबर प्रसारित की गयी थी। कलेक्टर द्वारा जिसकी जांच के निर्देश जिला परियोजना समन्वयक को दिए गए थे। प्रकरण की जांच विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पवई से कराई गयी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रसारित शिकायत सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक श्री सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा समाधानकारक जबाव प्रस्तुत नही किया गया। श्री सिंह का यह कृत्य पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होना कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
समाचार क्रमांक 100-1018
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एक इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल के माध्यम से शा.मा.शाला कल्दा में मध्यान्ह भोजन में लापरवाही से संबंधित खबर प्रसारित की गयी थी। कलेक्टर द्वारा जिसकी जांच के निर्देश जिला परियोजना समन्वयक को दिए गए थे। प्रकरण की जांच विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पवई से कराई गयी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रसारित शिकायत सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक श्री सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा समाधानकारक जबाव प्रस्तुत नही किया गया। श्री सिंह का यह कृत्य पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होना कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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