ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यो में करें - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर्य

पन्ना 11 अप्रैल 18/जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशन में जिला जेल पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आमोद आर्य की उपस्थिति में किया गया।

    शिविर में मुख्य अतिथि श्री आर्य ने जेल में विरूद्ध बंदियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोई भी बचपन से अपराधी नहीं होता है परिस्थितिवश या अनुकूल वातावरण न मिलने पर ही अपराध हो जाता है। उन्होंने कहा कि सभी के पास ज्ञान रहता है किन्तु उस ज्ञान का उपयोग सही दिशा में एवं सही कार्यो में करना चाहिए। बंदीगृह से बाहर निकलकर अच्छा जीवन बिताएं।

    जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं एवं योजनाओं तथा कि प्रसाद न्याय सुलभ हो इसकी जानकारी दी। प्रशिक्षु न्यायाधीश कु. सविता वर्मा ने कहा कि बंदीगृह में सजा काटने के बाद किसी भी बंदी का जीवन नष्ट नहीं हो जाता है। सजा पूर्ण होने के बाद नई ऊर्जा के साथ अच्छे कार्यो में अपना योगदान दें। उप अधीक्षक जेल सत्यभान मिश्रा ने जानकारी देते हुए सभी निरूद्ध बंदियों को जेल सुधार अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। पेनल लायर मंगल सिंह ने शिविर के माध्यम से कानूनी पहलुओं पर जानकारी देते हुए किसी भी अपराध में अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के अंदर न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है कि बात कही। पेनल लायर श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा सभी को जागरूक होने की बात कही। शिविर का संचालन समाज सेवी एवं विधिक सलाहकार आशीष कुमार बोस ने किया। शिविर के अंत में आभार प्रदर्शन जेल अधीक्षक श्री दिनेश कुमार इमले द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, विभागीय कर्मचारी, जेल स्टाॅफ एवं समस्त बंदीगण उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 93-1011

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