मृत मतदाताओं की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने के निर्देश

पन्ना 11 अप्रैल 18/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा 5 अप्रैल 2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशों के तहत मृत मतदाताओं की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशन करने एवं मृत/स्थानान्तरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि (मल्टीपल) के मतदाताओं के प्रकरण पंजीवद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाताओं के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है जो आयोग एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मृत/स्थानान्तरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि (मल्टीपल) के मतदाताओं के प्रकरण पंजीवद्ध करते हुए विवरण अनुसार मृत मतदाताओं के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 98-1016




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