पात्र उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश
पन्ना 16 मार्च 18/जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने जिले के समस्त समिति प्रबंधक/ उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देश दिए है कि उचित मूल्य दुकान में पात्र प्रत्येक उपभोक्ता को उसके उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होने पर तत्काल खाद्यान्न, मिट्टी तेल तथा नमक वितरण करेंगे। किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं को सामग्री प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न नही करेंगे। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 150-736
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