जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
पन्ना 16 मार्च 18/जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ। जिसमें प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मोहम्मद जीलानी, जेल अधीक्षक श्री दिनेश सिंह इमले एवं जेल उप अधीक्षक श्री सत्यभान मिश्रा द्वारा बंदियों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी।
शिविर में श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार प्रशिक्षु न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना ने प्ली-बारगेनिंग विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी अभियुक्त स्वैच्छिक रूप से प्ली-बारगेनिंग करने के लिए अपराध एवं मामले का संक्षिप्त विचारण शपथ पत्र सहित संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय होने पर, महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरूद्ध, देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के प्रभावित करने वाला हो अथवा जिसमें अभियुक्त एक बार प्ली-बारगेनिंग का लाभ उठा चुका हो के प्रकरण में प्ली-बारगेनिंग के लिए आवेदन नही किया जा सकता। उन्होंने सभी बंदियों को जेल में रहते हुए सुधारात्मक रूप से जीवन जीने एवं भविष्य में अपराधों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस दौरान विधिक सहायता अधिकारी श्री मोहम्मद जीलानी ने बंदीजनों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह तथा लीगल एड क्लीनिक के बारे में जानकारी प्रदान की। उप जेल अधीक्षक श्री सत्यभान मिश्रा द्वारा बंदीजनों को विधिक प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह तथा लीगल एड क्लीनिक से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में जिला जेल पन्ना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त स्टाफ के साथ जिला जेल में नियुक्त दण्डित बंदी पैरा लीगल वालेन्टियर्स एवं समस्त बंदीजन उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 144-730
शिविर में श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार प्रशिक्षु न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना ने प्ली-बारगेनिंग विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी अभियुक्त स्वैच्छिक रूप से प्ली-बारगेनिंग करने के लिए अपराध एवं मामले का संक्षिप्त विचारण शपथ पत्र सहित संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय होने पर, महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरूद्ध, देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के प्रभावित करने वाला हो अथवा जिसमें अभियुक्त एक बार प्ली-बारगेनिंग का लाभ उठा चुका हो के प्रकरण में प्ली-बारगेनिंग के लिए आवेदन नही किया जा सकता। उन्होंने सभी बंदियों को जेल में रहते हुए सुधारात्मक रूप से जीवन जीने एवं भविष्य में अपराधों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस दौरान विधिक सहायता अधिकारी श्री मोहम्मद जीलानी ने बंदीजनों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह तथा लीगल एड क्लीनिक के बारे में जानकारी प्रदान की। उप जेल अधीक्षक श्री सत्यभान मिश्रा द्वारा बंदीजनों को विधिक प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह तथा लीगल एड क्लीनिक से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में जिला जेल पन्ना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त स्टाफ के साथ जिला जेल में नियुक्त दण्डित बंदी पैरा लीगल वालेन्टियर्स एवं समस्त बंदीजन उपस्थित रहे।
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