नवीन उचित मूल्य दुकान पात्र संस्थाओं को होगी आवंटित आवेदन 23 मार्च तक
पन्ना 16 मार्च 18/जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया है कि जिले में रिक्त ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आवंटित की जाएगी। जिसमें उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादन सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्व-सहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधक समिति पात्र संस्थाओं को आवंटित किया जाना है। उन्होंने बताया कि अनुभाग पन्ना की रंजोरपुरवा, सुनहरा, पुरूषोत्तमपुर, गहरा (एनएमडीसी), अनुभाग गुनौर, ककरहटा, अनुभाग अजयगढ मोहना, बिल्हा, अनुभाग शाहनगर जुगरवारा कुल 8 उचित मूल्य दुकानें 23 मार्च तक आवंटन के लिए आवेदन चाहे गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किए गए ीजजचरूध्ध्देिंण्ेंउंहतंण्हवअण्पद पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार से विचार नही किया जाएगा। जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी दुकान आवंटन अधिकारी होंगे। उचित मूल्य दुकानों का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।
समाचार क्रमांक 157-743
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