रसोईयों का पंजीयन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में करने के निर्देश
पन्ना 28 मार्च 18/जिले की 2341 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईयों का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विशेष अभियान चलाकर पंजीयन किया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा समस्त बीआरसीसी को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर सभी रसोईयों का पंजीयन कराएं। बीआरसीसी विकासखण्डवार प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को देंगे। ग्रामीण क्षेत्र का पंजीयन ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिनांक 01 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाना है।
उन्होंने निर्देश दिए है कि शासन की मंशानुरूप जिले में कोई पात्र रसोईयां पंजीयन हेतु छूटने न पाएं। पंजीयन हेतु पात्रता के लिए श्रमिक सरकारी कर्मचारी न हो, एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो, आयकर दाता न हो, 18 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग का हो, असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, संनिर्माण कार्य कर्मकार मण्डल में रजिस्ट्रेशन न हो। बीआरसीसी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि विकासखण्ड में कोई भी पात्र रसोईयां पंजीयन हेतु शेष नही है।
समाचार क्रमांक 306-892
उन्होंने निर्देश दिए है कि शासन की मंशानुरूप जिले में कोई पात्र रसोईयां पंजीयन हेतु छूटने न पाएं। पंजीयन हेतु पात्रता के लिए श्रमिक सरकारी कर्मचारी न हो, एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो, आयकर दाता न हो, 18 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग का हो, असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, संनिर्माण कार्य कर्मकार मण्डल में रजिस्ट्रेशन न हो। बीआरसीसी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि विकासखण्ड में कोई भी पात्र रसोईयां पंजीयन हेतु शेष नही है।
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