रेत का अवैध उत्खनन करते पायी गयी जप्त 8 और मशीनें होंगी राजसात मशीनों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ से अधिक कलेक्टर ने दिए नीलामी/निविदा प्रक्रिया के निर्देश

पन्ना 27 मार्च 18/अजयगढ क्षेत्र से विगत माहों के दौरान नदियों से मशीनों द्वारा रेत के अवैध उत्खनन के विभिन्न प्रकरण दर्ज किए गए थे। जिनमें मौके पर लिप्त पायी गयी मशीनों को जप्त कर लिया गया था। इनमें से 6 प्रकरणों में कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी कुल 8 मशीनों को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 में उल्लेखित प्रावधानों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात करने के आदेश पारित किए हैं। इन मशीनों की कुल अनुमानित कीमत 2 करोड से भी अधिक बताई गयी है। उन्होंने इन मशीनों को राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश जिला खनिज अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना को दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय ने 22 मई 2017 को जारी अपने पत्र के माध्यम से नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। पिछले दिनों अवैध उत्खनन एवं लोडिंग के 9 प्रकरणों में जप्त की गयी 11 मशीनों को राजसात करने की कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा 8 और मशीनों को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। इन मशीनों में एलएनटी हुण्डई ईआर 210-07 ई.नं. 142-104-2000 सी.नं. एन 601-डी 05706, एलएनटी हुण्डई म.नं. 142/04 माॅ.नं. रोलेक्स 210-07 सी.नं. एन 601-डी 05002, एलएनटी टाटा हिटैची ईएक्स-210 एलसी मशीन, एलएनटी माॅ.नं. ईएक्स 200 एलसी सुपर मशीन सी.नं. 5200-2192 एवं 4 जेसीबी 205 एस-सी मशीनें शामिल हैं। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ को इन प्रकरणों मंे अनावेदक ठेकेदारों द्वारा किए गए उत्खनन के संबंध में अलग से विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 294-880

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