मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन योजना उपार्जन केंन्द्रों के साथ-साथ अधिसूचित मंडियों में भी बेचा जा सकेगा गेंहू

पन्ना 27 मार्च 18/जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत किसान भाईयों को कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। जिन कृषकों के द्वारा ई-उपार्जन योजना के अन्तर्गत गेंहू का विक्रय करने हेतु पंजीयन कराया गया है उनको पंजीयन अनुसार अपनी पात्रता सीमा तक ई-उपार्जन के अलावा गेंहू का मण्डी में विक्रय करने पर योजना के तहत 265 रूपये प्रति क्विंटल तक दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह राशि तब भी देय होगी जबकि गेंहू न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर मण्डी में बेचा गया हो।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत कृषक अपनी पात्रता सीमा तक दोनों स्थानों पर अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा। वह पात्रता सीमा के अन्दर कुछ उपज की मात्रा उपार्जन केन्द्र पर तथा शेष उपज अधिसूचित मण्डी में बेच सकेगा। लेकिन उसे उपार्जन में विक्रय मात्रा के अनुसार उसकी पात्रता सीमा तक ही योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित कृषकों को ई-उपार्जन का पंजीयन, आधार कार्ड की प्रति, मोबाईल नम्बर, अन्य मण्डी के दस्तावेज, प्रवेश पर्ची, तौल पर्ची, अनुबंध पर्ची, भुगतान पर्ची आदि बी-1 पर्ची के साथ प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने जिले के किसान भाईयों से कहा है कि जो भी किसान भाई योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे निर्धारित अवधि में उपार्जन केन्द्र के साथ-साथ मण्डियों मंे भी गेंहू का विक्रय कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 296-882

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