जे.सी.बी. मशीन को राजसात करने के आदेश

पन्ना 20 सितंबर 18/खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना प्रभारी अजयगढ द्वारा 28 जून 2018 को भ्रमण के दौरान ग्राम जिगनी नहर रोड पर डम्प के पास का निरीक्षण किया गया। मौके पर मशीन जे.सी.बी. नम्बर यूपी 90 टी. 6263 को जप्त कर चैकी चंदौरा में खडा किया गया। वाहन की जांच खनिज निरीक्षक से कराई गयी।

    कलेक्टर न्यायालय जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति प्रथमवार, द्वितीयवार, तृतीयवार, व चतुर्थवार अधिरोपित किए जाने का लेख है। नियम 53 (2) में विहित प्रावधान अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किए जाने का लेख किया गया है साथ ही म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्रानुसार नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(3) के अनुसार जप्त औजार, मशीन वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदकगणों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव लिया गया तथा जप्तशुदा मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग पन्ना से अपसेट प्राईज का मूल्यांकन कराया गया। मशीन मालिक की ओर से प्रस्तुत जबाव में लेख किया गया कि वर्णित तथ्य पूर्णतः असत्य एवं बनावटी है। वाहन के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण का समग्र अनुशीलन एवं परीक्षण किया गया। मध्यप्रदेश खनिज नीति में उल्लिखित प्रावधान अनुसार रेत लिप्टर या मशीन द्वारा रेत निकाला जाना या लोडिंग/उत्खनन करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जप्त मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी से मशीन के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें जप्तशुदा मशीन की कीमत 13 लाख रूपये बताई गयी है।

    कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी मशीन जे.सी.बी. नम्बर यूपी 90 टी. 6263 को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 ’’जप्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री को नीलाम/निविदा निवर्तित किया जाना’’ में उल्लिखित प्रावधानों एवं प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात किए जाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने खनिज अधिकारी पन्ना एवं जिला परिवहन अधिकारी पन्ना तथा कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग पन्ना को निर्देशित किया है कि जप्त की गयी मशीन को राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 264-2952

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति