
पन्ना 20 सितंबर 18/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना ने बताया है कि श्री रमेश प्रसाद यादव जनशिक्षक शा.उमावि पहाडीखेरा पदेन बीएलओ पर्यवेक्षक मतदान केन्द्र क्र. 279-289 द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य मतदाता सूची के डोर-टू-डोर सत्यापन एवं द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि 31 जुलाई से 7 सितंबर 2018 के दौरान अपने प्रभार वाले मतदान केन्द्रों से वांछित सूचनाओं एवं दावा/आपत्तियों के संकलन कर कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने में जान-बूझ कर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है। श्री यादव को कार्यालयीन आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रांे हेतु बीएलओ पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाकर प्रदीय दायित्व निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया था, आपके द्वारा विहित कार्य का संतोषजनक क्रियान्वयन नही किया गया है। निर्वाचन नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान श्री यादव अपने प्रभार वाले मतदान केन्द्रांे से विभिन्न वांछित सूचनाएं इस कार्यालय द्वारा तलब की गयी थी, जिसमें जानबूझ कर लापरवाही एवं पदीय निष्ठा के वितरित कार्य किया गया है। श्री यादव द्वारा किया गया यह कृत्य निर्वाचन कार्य के प्रति घोर उदासीनता का द्योतक है। वर्णित अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया श्री यादव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं।
उन्होंने श्री यादव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है कि उपरोक्त कदाचरण के लिए आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शस्ति अधिरोपित करने हेतु क्यों न वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति की जाए। नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर आपका परिवाद प्राप्त नही हुआ तो यह मान कर कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है, प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 262-2950
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