जिला स्तरीय एमसीएमसी की प्रथम बैठक आयोजित

पन्ना 05 सितंबर 18/भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमेटी की प्रथम बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा, तीनों विधानसभाओं के रिटर्निंग आफिसर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ एवं शाहनगर, कमेटी सचिव जिला जनसम्पर्क अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।

    बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खत्री ने कमेटी के उद्देश्यों एवं दायित्वों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए बताया कि कमेटी के मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिसमें से पहला सर्टिफिकेशन एवं दूसरा माॅनीटरिंग। अर्थात यह कमेटी समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि प्रचार माध्यमों पर निगरानी रखेगी। केबल नेटवर्क एवं चैनलों की वीडियो रिकार्डिंग करेगी। साथ ही राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा प्रचारित किए जाने वाले विज्ञापनों/प्रचार सामग्री के प्रचार पूर्व सर्टिफिकेशन का कार्य भी करेगी। पेड न्यूज के संदिग्ध प्रकरणों की जांचकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। निर्वाचन व्यय प्रेक्षक द्वारा प्रेषित पेड न्यूज की जानकारी के आधार पर जांच कर छानबीन करेगी और रिपोर्ट देगी।

    उन्होंने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। जिसमें सभी आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे। उन्होंने जिला वाणिज्यकर अधिकारी को कक्ष में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया एवं केबल नेटवर्क के अलावा इन्टरनेट मोबाईल नेटवर्क जैसे प्रचार माध्यमों की भी माॅनीटरिंग की जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी रिटर्निंग आफिसर्स को अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म में उनके सोशल मीडिया अकाउंट एवं ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विज्ञापन सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज पर निगरानी के साथ-साथ सभी रिटर्निंग आफिसर्स एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने स्तर पर भी पेड न्यूज पर निगरानी रखेंगे। स्वतः संज्ञान लेकर भी पेड न्यूज के प्रकरण प्रकाश में आने पर कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा प्रचार हेतु किए गए व्यय अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने सभी रिटर्निंग आफिसर्स एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आगामी तीन दिवस के अन्दर अपने क्षेत्र के लोकल चैनल, पिं्रट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी का मुख्य उद्देश्य आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन को रोकना एवं पेड न्यूज के खर्चे को अभ्यर्थी के खर्चो में शामिल करना है। उन्होंने समिति के सदस्यों को इस संबंध में अभी से तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए है ताकि दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ किया जा सके। 
समाचार क्रमांक 74-2762

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