शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिले में सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत जूलूस, रैली, प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित आदेश 06 सितंबर से 10 अक्टूबर 2018 तक रहेगा प्रभावशीलशांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिले में सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत जूलूस, रैली, प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित आदेश 06 सितंबर से 10 अक्टूबर 2018 तक रहेगा प्रभावशील
पन्ना 05 सितंबर 18/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज खत्री ने पुलिस अधीक्षक पन्ना के प्रतिवेदन एवं जिले में सोशल मीडिया पर आ रहे संदेशों एवं कतिपय संगठनों द्वारा 6 सितंबर 2018 के कथित भारत बंद कराने की कोशिशों के कारण कभी भी शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका निर्मित होने पर पन्ना जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है।
जिसके अनुसार पन्ना जिले के सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत किसी भी तरह का जूलूस, रैली, प्रदर्शन बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। जूलूस, रैली के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, लाठी डंडा व विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नही रहेगी। किसी भी प्रकार का शस्त्र जूलूस नही निकाला जा सकेगा, न ही आपत्तिजनक नारे लगाए जाएंगे और न ही आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित या प्रदर्शित किए जाएंगे। जिले में जितने भी शस्त्र लायसेन्स धारी व्यक्ति है वह अपने शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नही करेंगे एवं अपने साथ शस्त्र लेकर नही चलेंगे। पन्ना जिले की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत आम सडक, सार्वजनिक स्थल एवं बाजार, शासकीय कार्यालयों के बाहर भीड एकत्रित करना, नारेबाजी करना, बिना अनुमति रैली निकालना प्रतिबंधित रहेगा। पन्ना जिले की सीमा के अन्तर्गत कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति आमसभा जूलूस एवं घटना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय के पूर्व देना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही आम सभा जूलूस एवं रैली का आयोजन किया जा सकेगा। यदि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैली या जूलूस की अनुकत नही दी गयी है तो रैली, जूलूस निकालना सर्वथा वर्जित रहेगा।
उन्होंने बताया कि पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो, चित्र मैसेज, करने पर साम्प्रदायिक डमेेंहम उनकी थ्वतूंतकपदहए ज्ूपजजमतए ॅींजेंचच इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक डमेेंहम आदि करने से च्वेज पर ब्वउउमदजे करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे., लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश धारा 144 (2) दं.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा, तो यह भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश दिनांक 06 सितंबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक प्रभावशील होगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश उन माननीय न्यायाधीशगणों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/शासकीय अभिभाषकों एवं शासकीय कर्तव्य में लगाए गए सुरक्षा बलों/पुलिसकर्मियों व दिव्यांगों अथवा जिन्हें लाठी/डंडे के सहारे की नितांत आवश्यकता है, पर लागू नही होगा।
समाचार क्रमांक 61-2749
जिसके अनुसार पन्ना जिले के सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत किसी भी तरह का जूलूस, रैली, प्रदर्शन बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। जूलूस, रैली के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, लाठी डंडा व विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नही रहेगी। किसी भी प्रकार का शस्त्र जूलूस नही निकाला जा सकेगा, न ही आपत्तिजनक नारे लगाए जाएंगे और न ही आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित या प्रदर्शित किए जाएंगे। जिले में जितने भी शस्त्र लायसेन्स धारी व्यक्ति है वह अपने शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नही करेंगे एवं अपने साथ शस्त्र लेकर नही चलेंगे। पन्ना जिले की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत आम सडक, सार्वजनिक स्थल एवं बाजार, शासकीय कार्यालयों के बाहर भीड एकत्रित करना, नारेबाजी करना, बिना अनुमति रैली निकालना प्रतिबंधित रहेगा। पन्ना जिले की सीमा के अन्तर्गत कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति आमसभा जूलूस एवं घटना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय के पूर्व देना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही आम सभा जूलूस एवं रैली का आयोजन किया जा सकेगा। यदि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैली या जूलूस की अनुकत नही दी गयी है तो रैली, जूलूस निकालना सर्वथा वर्जित रहेगा।
उन्होंने बताया कि पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो, चित्र मैसेज, करने पर साम्प्रदायिक डमेेंहम उनकी थ्वतूंतकपदहए ज्ूपजजमतए ॅींजेंचच इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक डमेेंहम आदि करने से च्वेज पर ब्वउउमदजे करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे., लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश धारा 144 (2) दं.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा, तो यह भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश दिनांक 06 सितंबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक प्रभावशील होगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश उन माननीय न्यायाधीशगणों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/शासकीय अभिभाषकों एवं शासकीय कर्तव्य में लगाए गए सुरक्षा बलों/पुलिसकर्मियों व दिव्यांगों अथवा जिन्हें लाठी/डंडे के सहारे की नितांत आवश्यकता है, पर लागू नही होगा।
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