मदिरा दुकान लाइसेन्स धारकों की बैठक सम्पन्न शासन के निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए

बैठक में देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री करने वाले लाइसेन्सधारी दुकान चालकों को निर्देश दिए गए कि वे दुकान पर लाइसेन्स की प्रति, दुकान की चतुर्थ सीमा अंकन सहित संधारण करें। दुकान पर निरीक्षण पंजी उपलब्ध हो। ब्रांडबार दैनिक हिसाब की पंजी संधारित की जाए। दुकान पर अधिकृत प्रतिनिधि कार्य कर सकेगा। जिसका कार्यालय द्वारा जारी नौकरनामा की प्रति दुकान पर उपलब्ध रखें। मदिरा परमिटों की नस्तियां संधारित की जाएं। दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में शेष स्कंध रहा हो तो एक अप्रैल 2018 को आमद किया गया हो तो पंचनामा, ड्यिूटी की अंतर राशि, जमा चालान की प्रति दुकान पर उपलब्ध रहे। दुकानों पर मदिरा की फुटकर बिक्री की दरें प्रदर्शित की जाएं। दुकान से अवैध मदिरा का विक्रय न हो। दुकान पर निर्धारित प्रारूप में माप अनुसार साइन बोर्ड का प्रदर्शन किया जाए। दुकानों से निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य का पालन कर मदिरा विक्रय किया जाए। दुकान के लिए आवंटित क्षेत्र पर ही दुकान चलाई जाए। दुकान पर लगे बोर्ड पर मदिरापान स्वास्थ्य के हानिकारक है वैधानिक चेतावनी का अंकन किया जाए। दुकानों पर आदतन आने वाले ग्राहकों की सूची संधारित की जाए।
सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानदार मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 80 दिनांक 01 फरवरी 2018 की कंडिका क्रमांक 41 में दिए गए निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए। दुकानों के आसपास पर्याप्त साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त 14 अनुसार किसी भी मादक पदार्थ का विक्रय 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नही किया जाए। मदिरा दुकान के पास से गुजरने वाली महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुव्र्यवहार न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। शासन के उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन न करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 322-3009
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