अवैध उत्खनन करने पर एल.एन.टी. मशीन को राजसात करने के आदेश
पन्ना 07 सितंबर 18/खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग अजयगढ द्वारा 16 अप्रैल 2018 को संयुक्त रूप से भ्रमण के दौरान ग्राम जिगनी की अवैध रेत खदान का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन नदी से एक एलएनटी मशीन त् 210 ेतद. छ 633.क्.00312 को जप्त कर पुलिस थाना अजयगढ की अभिरक्षा में खडा किया गया है।
कलेक्टर न्यायालय जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति प्रथमवार, द्वितीयवार, तृतीयवार, व चतुर्थवार अधिरोपित किए जाने का लेख है। नियम 53 (2) में विहित प्रावधान अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किए जाने का लेख किया गया है साथ ही म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्रानुसार नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(3) के अनुसार जप्त औजार, मशीन वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदक मशीन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव लिया गया तथा जप्तशुदा मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग पन्ना से अपसेट प्राईज का मूल्यांकन कराया गया। अनावेदक मशीन चालक द्वारा प्रस्तुत जबाब में लेख किया गया है कि इस मशीन का अनावेदक चालक है तथा अनावेदक क्र. 2 मशीन की वैध मालिक है। मशीन को राजकुमार पटेल पिता महेश्वर पटेल निवासी ग्राम जिगनी पोस्ट चंदौरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना के द्वारा उसके खाते की भूमि जिसका विवरण राजकुमार पटेल द्वारा शपथ पत्र मे दिया गया है के समतलीकरण कार्य किए जाने हेतु किराए पर लिया था। जप्त मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी से मशीन के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें जप्तशुदा मशीन की कीमत 37 लाख रूपये बताई गयी है।
कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी एलएनटी मशीन त् 210 ेतद. छ 633.क्.00312 को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 ’’जप्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री केा नीलाम/निविदा निवर्तित किया जाना’’ में उल्लिखित प्रावधानों एवं प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात किए जाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने खनिज अधिकारी पन्ना एवं जिला परिवहन अधिकारी पन्ना तथा कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग पन्ना को निर्देशित किया है कि जप्त की गयी मशीन को राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 107-2795
कलेक्टर न्यायालय जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति प्रथमवार, द्वितीयवार, तृतीयवार, व चतुर्थवार अधिरोपित किए जाने का लेख है। नियम 53 (2) में विहित प्रावधान अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किए जाने का लेख किया गया है साथ ही म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्रानुसार नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(3) के अनुसार जप्त औजार, मशीन वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदक मशीन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव लिया गया तथा जप्तशुदा मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग पन्ना से अपसेट प्राईज का मूल्यांकन कराया गया। अनावेदक मशीन चालक द्वारा प्रस्तुत जबाब में लेख किया गया है कि इस मशीन का अनावेदक चालक है तथा अनावेदक क्र. 2 मशीन की वैध मालिक है। मशीन को राजकुमार पटेल पिता महेश्वर पटेल निवासी ग्राम जिगनी पोस्ट चंदौरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना के द्वारा उसके खाते की भूमि जिसका विवरण राजकुमार पटेल द्वारा शपथ पत्र मे दिया गया है के समतलीकरण कार्य किए जाने हेतु किराए पर लिया था। जप्त मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी से मशीन के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें जप्तशुदा मशीन की कीमत 37 लाख रूपये बताई गयी है।
कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी एलएनटी मशीन त् 210 ेतद. छ 633.क्.00312 को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 ’’जप्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री केा नीलाम/निविदा निवर्तित किया जाना’’ में उल्लिखित प्रावधानों एवं प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात किए जाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने खनिज अधिकारी पन्ना एवं जिला परिवहन अधिकारी पन्ना तथा कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग पन्ना को निर्देशित किया है कि जप्त की गयी मशीन को राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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