नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
पन्ना 07 सितंबर 18/न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2018 की आगामी नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण भारत में 08 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय स्तर एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया कि पन्ना जिले में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों मेें जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में 08 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि 08 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोडकर) आदि अन्य मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण आपराधिक शमनीय अपराध, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनिय मामलों को छोडकर) वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवा निवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले, (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेश वाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
समाचार क्रमांक 94-2782
इस संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया कि पन्ना जिले में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों मेें जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में 08 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि 08 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोडकर) आदि अन्य मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण आपराधिक शमनीय अपराध, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनिय मामलों को छोडकर) वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवा निवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले, (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेश वाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
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