तहसील पन्ना क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 05 विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीलानी ने बताया कि 12 सितम्बर 2018 को शा. प्राथमिक विद्यालय ग्राम कुंजवन एवं शा. माध्यमिक विद्यालय ग्राम कुंजवन जिला पन्ना में उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को मौलिक कत्र्तव्य, शिक्षा का मूल अधिकार, सूचना का अधिकार, वाहन दुर्घटना दावा कानून, शासकीय लाभकारी योजनायें, दैनिक जीवन में उपयोगी सामान्य विधियां, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए) योजना 2015 से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि ग्राम कुंजवन एवं ग्राम मनकी जिला पन्ना के उपस्थित ग्रामीणजनों, श्रमिको, सरपंच, सचिव को मूल कर्तव्य, श्रम विधियाॅ, विवाद समाधान के विभिन्न फोरम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मनरेगा, श्रमिको के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, मजिस्टेªट न्यायालयों में विधिक सेवाये योजना, ज्ीम स्पंइपसपजल प्देनतंदबम ।बजए 1991ए नालसा की आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें योजना 2015, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, साम्पत्तिक अधिकार, वैवाहिक विधियां, सालसा की पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001, नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें योजना 2015 से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर में उपिस्थत बंदियों को मूल कर्तव्य, जमानती उपबंध, निःशुल्क विधिक सहायता, परिवीक्षा अधिनियम, जेल लोक अदालत, वारंट, अजमानतीय वारंट, अपील का अधिकार, मानव अधिकारों का उल्लंघन, जेल सुधार अधिकार एवं कत्र्तव्य एवं दैनिक जीवन में उपयोगी सामान्य विधियां एवं अन्य आवश्यक कानूनी जानकारी, नालसा की मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सेवाये योजना 2015 से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
समाचार क्रमांक 164-2852
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