मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018

पन्ना 12 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने संबंधी कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार निर्हर्ताएं विवरणानुसार दी गयी हैं।

    उन्होंने बताया कि यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप असंचयी रूप से वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है तो जिस अवधि तक दण्ड का प्रभाव रहेगा उस अवधि तक नियुक्ति नही की जा सकेगी। यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध किसी ऐसे अपराधिक प्रकरण जो नैतिक अधोपतन के अन्तर्गत आता है, में शासन द्वारा अभियोजन की मंजूरी के उपरांत किसी न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तो ऐसे अध्यापक की नियुक्ति संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक नही की जाएगी। ऐसे मामलों में अध्यापक को दोषमुक्त होने के उपरांत ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे अध्यापक जो निलंबित है एवं जिनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है ऐसे प्रकरणों में अध्यापक के दोषमुक्त होने के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे अध्यापक जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्ययीन किया गया है उनके प्रकरणों में न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा। ऐसे अध्यापक जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है उन अध्यापकों की नियुक्ति नही की जाएगी अर्थात ऐसे अध्यापकों जिनका विगत 01 अप्रैल 2017 से 30 जून 2018 के मध्य कम से कम 9 माह का वेतन जनरेट नही किया गया है और न ही अधिकृत रूप से अवकाश स्वीकृत है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माने जाएंगे। संबंधित अध्यापकों की शिक्षा विभाग में नियुक्ति के पूर्व तक जो अध्यापक संवर्ग के शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाएंगे उनकी जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।
समाचार क्रमांक 161-2849

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति