अध्यापिका को कारण बताओ सूचना पत्र प्रतिवाद सप्रमाण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश
पन्ना 04 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि कार्यालय प्राचाय शासकीय हाईस्कूल हिनौता (मझगवां) जिला पन्ना के अनुसार श्रीमती ममला साहू अध्यापिका (सामा.विज्ञान) शास. हाईस्कूल हिनौता मझगवां) 2 जुलाई 2011 से लगातार आज दिनांक तक अपनी पदांकित संस्था से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित हैं।
उन्होंने कहा है कि श्रीमती ममता साहू का अनुपस्थित रहना पदीय दायित्वों के प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस कारण क्यों न आपकी सेवाएं म0प्र0 अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 (क) (3) के तहत समाप्त कर दी जाए। उन्होंने श्रीमती ममता साहू को निर्देश दिए हैं कि अपना प्रतिवाद सप्रमाण 30 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है, एक पक्षीय प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी मानी जाएंगी।
समाचार क्रमांक 64-2317
उन्होंने कहा है कि श्रीमती ममता साहू का अनुपस्थित रहना पदीय दायित्वों के प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस कारण क्यों न आपकी सेवाएं म0प्र0 अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 (क) (3) के तहत समाप्त कर दी जाए। उन्होंने श्रीमती ममता साहू को निर्देश दिए हैं कि अपना प्रतिवाद सप्रमाण 30 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है, एक पक्षीय प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी मानी जाएंगी।
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