शालाओं में अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चांे से शुल्क न लेने के निर्देश

पन्ना 04 अगस्त 18/माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018-19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यवसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश जून माह 2018 में जारी किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ’’पंजीकृत असंगठित श्रमिक’’ के बच्चों से मंडल द्वारा परीक्षा/नामांकन शुल्क नही लिया जाएगा। सामान्य एवं ओबीसी छात्रों की एकजाई शुल्क की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र की शुल्क संबंधित विभाग जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश को, की जावेगी।

    इस आदेश के अनुक्रम में समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ’’पंजीकृत असंगठित श्रमिक’’ के छात्रों द्वारा मंडल द्वारा लिया जाने वाले सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क प्रदाय नही किया जाएगा। ऐसे छात्रों की सूची मंडल एवं स्कूल शिक्षा विभाग को आवेदन भरने की निर्धारित तिथि के समय उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य का होगा। जिसके बाद इस राशि की प्रतिपूर्ति सूची अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को, की जाएगी।
समाचार क्रमांक 66-2318




























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