सिमरीपौडी सचिव निलंबित
पन्ना 04 अगस्त 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप श्री मनीराम लोधी सचिव ग्राम पंचायत सिमरीपौडी जनपद पंचायत शाहनगर को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत शाहनगर रहेगा। श्री लोधी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। साथ ही ग्राम पंचायत सिमरीपौडी का सचिवीय प्रभार श्री अजय कुमार लोधी ग्राम पंचायत सिमरीपौडी को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है।
इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2018 को जिला पंचायत सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सिमरीपौडी के शौचालय निर्माण की प्रगति अत्यंत न्यून पायी गयी। इस तरह श्री मनीराम लोधी द्वारा शासकीय कार्यो में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उदासीनता बरतना पाया गया, जो म0प्र0 पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
समाचार क्रमांक 70-2322
इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2018 को जिला पंचायत सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सिमरीपौडी के शौचालय निर्माण की प्रगति अत्यंत न्यून पायी गयी। इस तरह श्री मनीराम लोधी द्वारा शासकीय कार्यो में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उदासीनता बरतना पाया गया, जो म0प्र0 पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
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