आगामी विधानसभा चुनाव-2018 अधिकारियों/कर्मचारियांे के अवकाश पर लगाया प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खत्री ने चुनाव की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों (न्याय एवं पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। एक माह में अधिकतम दो दिवस का आकस्मिक अवकाश नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया जाएगा। कि वे अवकाश में किसी भी परिस्थिति में वृद्धि नही करेंगे।
उन्होंने कहा है कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए शासकीय सेवकों को एकल चिकित्सक द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश लेने की अनुशंसा करना प्रतिबंधित किया जाता है जो भी शासकीय सेवक बीमार होते हैं वे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर जांच कराएंगे और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर संबंधित को अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी अपने अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने संबंधी आवेदन नोटशीट पर सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे तथा कलेक्टर के स्वीकृति उपरांत ही अवकाश का उपभोग/मुख्यालय से बाहर जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
समाचार क्रमांक 211-2462
Comments
Post a Comment