नाबालिक बच्चों को नशीली वस्तु बेचने पर होगी सजा

पन्ना 10 जुलाई 18/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पन्ना ने बताया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थ बेचना अपराध है। ऐसा करने पर 7 वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने समस्त दुकान विक्रेताओं से कहा है कि 18 वर्ष से कम बच्चों को शराब, तम्बाकू आदि उत्पाद न बेंचे। बच्चों को नशीली वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शोषण अथवा गैर-कानूनी कार्यवाही के प्रायोजन, अनैतिक व्यापार की संभावना बढ जाती है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख पर संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 एवं 78 के तहत नशीली वस्तुओं के विक्रय अथवा नशीली वस्तुओं के आगमन हेतु उपयोग किए जाने पर सजा का प्रावधान है।
समाचार क्रमांक 117-2051

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति