
पन्ना 10 जुलाई 18/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पन्ना ने बताया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थ बेचना अपराध है। ऐसा करने पर 7 वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने समस्त दुकान विक्रेताओं से कहा है कि 18 वर्ष से कम बच्चों को शराब, तम्बाकू आदि उत्पाद न बेंचे। बच्चों को नशीली वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शोषण अथवा गैर-कानूनी कार्यवाही के प्रायोजन, अनैतिक व्यापार की संभावना बढ जाती है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख पर संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 एवं 78 के तहत नशीली वस्तुओं के विक्रय अथवा नशीली वस्तुओं के आगमन हेतु उपयोग किए जाने पर सजा का प्रावधान है।
समाचार क्रमांक 117-2051
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