मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी तथा स्वर¨जगार य¨जना से लाभान्वित ह¨ंगे महिला स्व-सहायता समूह

अब प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह/समूह फेडरेशन के सदस्य¨ं क¨ स्व-र¨जगार इकाई अ©र अन्य नवीन उद्यम स्थापित करने के लिये इन य¨जनाअ¨ं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्व-र¨जगार य¨जना का लाभ लेने के लिये समूह/फेडरेशन में कम से कम द¨ महिला सदस्य¨ं का न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण ह¨ना आवश्यक ह¨गा। शेष सदस्य¨ं क¨ न्यूनतम शैक्षणिक य¨ग्यता में छूट दी जायेगी। य¨जनाअ¨ं से लाभ प्राप्त करने के लिये जरूरी ह¨गा कि महिला स्व-सहायता समूह/फेडरेशन सक्रिय/क्रियाशील ह¨ं।
सूक्ष्म, लघु अ©र मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूह¨ं क¨ इन य¨जनाअ¨ं का लाभ पात्रतानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अ©र नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिलवाया जायेगा। सभी प्रकरण¨ं के प्रय¨जन, प्र¨त्साहन प्रबंधन अ©र अनुश्रवण आदि की कार्यवाही भी इन्हीं विभाग¨ं द्वारा की जाएगी।
समाचार क्रमांक 118-2052
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