
पन्ना 28 जुलाई 18/मौसम की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इस हेतु कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का अतिशीघ्र 16 अगस्त के पूर्व फसल बीमा करवाना सुनिश्चित करें, जिससे फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो और जोखिम से बचा जा सके। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ खरीफ मौसम में ले सकते हैं। फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि अब तक की सबसे कम दर किसानों की सुविधा के लिये रखी गई है।
फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान हेतु निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि, उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले तथा विकासखण्ड स्तरीय शासकीय सेवकों से सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 381-2315
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