पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग की अंतिम तिथि आज
पन्ना 29 जून 18/ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा एन.एस.ए.पी. योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृदधावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग 30 जून 2018 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार अभी भी लगभग 1.46 लाख पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। सीडिंग से पता चलेगा कि संभवतः हितग्राही वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड में निवासरत है अथवा नहीं? क्या आधार में उनका पंजीयन नहीं हो सका है। निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी पेंशन हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, उक्त स्थिति में 30 जून से पूर्व हितग्राहियों का आधार हेतु पंजीयन कराना सुनिश्चित किया जाये। 30 जून 2018 तक पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने हेतु पेंशन पोर्टल से ऐसे पेंशन हितग्राहियों की सूची प्राप्त करने के निर्देष दिये गये हैं, जिनके आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों से समन्वय कर हितग्राही का आधार नंबर प्राप्त करने की सहमति ली जाएगी। यदि किसी हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर षिविर लगाकर आधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही की जायगी। इस संबंध में जारी प्रपत्र में षिविर के लिए जिला प्रशासन द्वारा तिथि निर्धारित करनेे व आधार पंजीयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये हैं।
समाचार क्रमांक 351-1908
इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार अभी भी लगभग 1.46 लाख पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। सीडिंग से पता चलेगा कि संभवतः हितग्राही वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड में निवासरत है अथवा नहीं? क्या आधार में उनका पंजीयन नहीं हो सका है। निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी पेंशन हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, उक्त स्थिति में 30 जून से पूर्व हितग्राहियों का आधार हेतु पंजीयन कराना सुनिश्चित किया जाये। 30 जून 2018 तक पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने हेतु पेंशन पोर्टल से ऐसे पेंशन हितग्राहियों की सूची प्राप्त करने के निर्देष दिये गये हैं, जिनके आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों से समन्वय कर हितग्राही का आधार नंबर प्राप्त करने की सहमति ली जाएगी। यदि किसी हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर षिविर लगाकर आधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही की जायगी। इस संबंध में जारी प्रपत्र में षिविर के लिए जिला प्रशासन द्वारा तिथि निर्धारित करनेे व आधार पंजीयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये हैं।
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