सत्र 2018-19 में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया होगी आॅनलाईन लाॅक की गयी फीस से अधिक फीस लेने पर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी

उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में विद्यालय के पडोस की सीमा एवं विस्तारित पडोस की सीमा का चिन्हांकन किया गया था। जिसे पोर्टल पर पुनः प्रदर्शित किया गया है। सभी निजी विद्यालयों की बैठक आयोजित कर विद्यालय की पडोस की सीमा एवं विस्तारित पडोस की सीमा में आने वाली बसाहटों का चिन्हांकन करने की कार्यवाही निर्धारित प्रपत्र पर की जाना है। यदि कही कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित होगा तो कारण सहित परिवर्तन कर अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड पर करना अनिवार्य रहेगा। इस सूची का प्रकाशन जिला स्तर पर किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को इसमें आपत्ति होगी तो उसे गठित समिति के समक्ष दर्ज करा सकता है। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण जिला स्तरीय समिति के द्वारा 15 मई तक किया जाएगा। जिसके बाद निर्धारित पडोस की सीमा एवं विस्तारित पडोस की सीमा को पोर्टल पर दर्ज कर लाॅक कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रायवेट स्कूल की न्यूनतम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय के द्वारा 21 मई तक अपने विद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता को पोर्टल पर डालकर लाॅक कर दिया जाएगा। आरटीई के नियम 2011 के अनुसार विद्यालय, सत्र प्रारंभ के एक माह पूर्व ली जाने वाली फीस को अधिसूचित करेगा। जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को भी देगा एवं पोर्टल पर अंकित करेगा। सत्यापन के उपरांत इसे भी लाॅक करेगा। लाॅक की गयी फीस की ही प्रतिपूर्ति स्कूल को ही की जाएगी। विद्यालय द्वारा यदि अतिरिक्त फीस ली जाती है तो यह केपिटेशन की श्रेणी में आएगा जो एक दण्डनीय कृत्य होगा एवं इसके लिए अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।
समाचार क्रमांक 71-1269
Comments
Post a Comment