पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार की संतान¨ं क¨ उच्च शिक्षा शुल्क से छूट के आदेश जारी
पन्ना 08 मई 18/मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार अधिनियम 2003 के तहत प्रदेश में श्रमिक¨ं के
पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। अब तक लगभग 2 कर¨ड़ 6 लाख आवेदक¨ं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इन श्रमिक¨ं के बच्च¨ं क¨ शासकीय महाविद्यालय¨ं/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय¨ं के स्नातक अ©र स्नातक¨त्तर, द¨न¨ं में, नियमित पाठ्यक्रम¨ं में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जायेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी कर सभी प्राचायर्¨ं क¨ अवगत करवाया है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा य¨जना में असंगठित कर्मकार के बच्च¨ं क¨ भी पात्र माना जायेगा। एक अप्रैल 2018 के बाद इन महाविद्यालय¨ं में ज¨ भी प्रवेश इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं द्वारा लिया जायेगा, उन्हें शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता ह¨गी। विद्यार्थिय¨ं क¨ प्रवेश लेने के लिये अपना आवेदन-पत्र ूूूण्मचतंअमेीण्दपबण्पद पर आॅनलाइन भरना ह¨गा। इस ई-प्रवेश प¨र्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की श्रेणी क¨ भी शामिल किया जा रहा है। इससे प्रवेश के समय ही विद्यार्थी इसे अंकित कर सकेंगे। इसी प¨र्टल पर वह अपने असंगठित कर्मकार माता-पिता का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज कर सकेंगे।
विद्यार्थी क¨ प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिये देने ह¨ंगे। उसी समय उनका असंगठित कर्मकार के पंजीयन क्रमांक का भी सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता का कर्मकार पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने के आधार पर ह¨गा। वैकल्पिक रूप में श्रम विभाग के प¨र्टल ूूूण्ेीतंउपोमूंण्उचण्हवअण्पद से भी उसका सत्यापन किया जा सकेगा। पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं ह¨गी। आॅनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी की पंजीयन संबंधी त्रुटि क¨ प्रवेश के समय सुधारने का अवसर दिया जायेगा। पंजीयन वेरीफिकेशन के बाद उसक¨ शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता ह¨गी।
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की संतान (पुत्र अथवा पुत्री) ह¨ने के अतिरिक्त इस य¨जना का लाभ उठाने के लिये अन्य क¨ई पात्रता (आय, जाति आदि) का बंधन नहीं ह¨गा। प्राचार्य द्वारा ऐसे विद्यार्थिय¨ं से प्रवेश के लिये क¨ई शुल्क नहीं लिया जायेगा। विद्यार्थी क¨ प¨र्टल से एडमिशन आॅफर जारी किया जाता है। इस आॅफर की स्वीकृति विद्यार्थी द्वारा आॅनलाइन देने के बाद उस महाविद्यालय में उसका प्रवेश ह¨ जायेगा।
सभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी ह¨ने के बाद संबंधित प्राचार्य राज्य बजट से इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं के शैक्षणिक शुल्क की राशि का आहरण स्वयं कर सकेंगे। राशि का आहरण 15 सितम्बर के तत्काल बाद किया जाये। संबंधित प्राचार्य का उत्तरदायित्व ह¨गा कि य¨जना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करे अ©र नव प्रवेशित विद्याथिय¨ं क¨ य¨जना की जानकारी दें।
समाचार क्रमांक 68-1266
पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। अब तक लगभग 2 कर¨ड़ 6 लाख आवेदक¨ं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इन श्रमिक¨ं के बच्च¨ं क¨ शासकीय महाविद्यालय¨ं/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय¨ं के स्नातक अ©र स्नातक¨त्तर, द¨न¨ं में, नियमित पाठ्यक्रम¨ं में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जायेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी कर सभी प्राचायर्¨ं क¨ अवगत करवाया है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा य¨जना में असंगठित कर्मकार के बच्च¨ं क¨ भी पात्र माना जायेगा। एक अप्रैल 2018 के बाद इन महाविद्यालय¨ं में ज¨ भी प्रवेश इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं द्वारा लिया जायेगा, उन्हें शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता ह¨गी। विद्यार्थिय¨ं क¨ प्रवेश लेने के लिये अपना आवेदन-पत्र ूूूण्मचतंअमेीण्दपबण्पद पर आॅनलाइन भरना ह¨गा। इस ई-प्रवेश प¨र्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की श्रेणी क¨ भी शामिल किया जा रहा है। इससे प्रवेश के समय ही विद्यार्थी इसे अंकित कर सकेंगे। इसी प¨र्टल पर वह अपने असंगठित कर्मकार माता-पिता का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज कर सकेंगे।
विद्यार्थी क¨ प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिये देने ह¨ंगे। उसी समय उनका असंगठित कर्मकार के पंजीयन क्रमांक का भी सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता का कर्मकार पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने के आधार पर ह¨गा। वैकल्पिक रूप में श्रम विभाग के प¨र्टल ूूूण्ेीतंउपोमूंण्उचण्हवअण्पद से भी उसका सत्यापन किया जा सकेगा। पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं ह¨गी। आॅनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी की पंजीयन संबंधी त्रुटि क¨ प्रवेश के समय सुधारने का अवसर दिया जायेगा। पंजीयन वेरीफिकेशन के बाद उसक¨ शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता ह¨गी।
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की संतान (पुत्र अथवा पुत्री) ह¨ने के अतिरिक्त इस य¨जना का लाभ उठाने के लिये अन्य क¨ई पात्रता (आय, जाति आदि) का बंधन नहीं ह¨गा। प्राचार्य द्वारा ऐसे विद्यार्थिय¨ं से प्रवेश के लिये क¨ई शुल्क नहीं लिया जायेगा। विद्यार्थी क¨ प¨र्टल से एडमिशन आॅफर जारी किया जाता है। इस आॅफर की स्वीकृति विद्यार्थी द्वारा आॅनलाइन देने के बाद उस महाविद्यालय में उसका प्रवेश ह¨ जायेगा।
सभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी ह¨ने के बाद संबंधित प्राचार्य राज्य बजट से इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं के शैक्षणिक शुल्क की राशि का आहरण स्वयं कर सकेंगे। राशि का आहरण 15 सितम्बर के तत्काल बाद किया जाये। संबंधित प्राचार्य का उत्तरदायित्व ह¨गा कि य¨जना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करे अ©र नव प्रवेशित विद्याथिय¨ं क¨ य¨जना की जानकारी दें।
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