बाल विवाह कानूनन अपराध है, शामिल होने वाले सभी अपराधी की श्रेणी में
पन्ना 11 मई 18/बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अठारह साल से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल होने वाले लडका एवं लडकी के माता-पिता, समस्त रिश्तेदार, बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे बैंड वाला, पण्डित, नाई, घोड़ी वाला, खाना बनाने वाला, टेण्ट वाला, प्रिंटिंग प्रेस आदि समस्त सेवा देने वाले अपराधी की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एवं सेवा प्रदाता सजा के पात्र होंगे। जिसमें एक लाख रूपये जुर्माना अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में किसी भी स्थान पर बाल विवाह होने की सूचना तत्काल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को देंवे। अथवा कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07732-250579, चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 या डाॅयल 100 पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
समाचार क्रमांक 113-1312
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