बाल विवाह कानूनन अपराध है, शामिल होने वाले सभी अपराधी की श्रेणी में

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में किसी भी स्थान पर बाल विवाह होने की सूचना तत्काल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को देंवे। अथवा कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07732-250579, चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 या डाॅयल 100 पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
समाचार क्रमांक 113-1312
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