पन्ना की 4 प्राचीन स्मारक होंगी संरक्षित आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 11 जून तक, 13 जून से होगी सुनवाई
पन्ना 11 मई 18/राज्य शासन द्वारा प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में पन्ना जिले की 4 स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलाॅजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इन प्राचीन स्मारकों को निर्धारित अवधि के बाद राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने की सूचना जारी कर दी गयी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री अशोक ओहरी ने बताया कि इन 4 स्मारकों में सर्किट हाउस के पास के 2 मकबरे एवं छत्रसाल पार्क के अन्दर के 2 मकबरे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 11 जून 2018 तक कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत आपत्तियों पर 13 जून 2018 से सुनवाई की जाएगी।
समाचार क्रमांक 108-1307
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री अशोक ओहरी ने बताया कि इन 4 स्मारकों में सर्किट हाउस के पास के 2 मकबरे एवं छत्रसाल पार्क के अन्दर के 2 मकबरे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 11 जून 2018 तक कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत आपत्तियों पर 13 जून 2018 से सुनवाई की जाएगी।
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