विधवा महिलाओं को अब मिलेगी मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन अब बीपीएल का बंधन नहीं
पन्ना 21 मई 18/प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने एवं जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना प्रारंभ की गयी है। अब सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में पूर्व से लाभ लेने वाली समस्त विधवा (कल्याणी) महिलाओं को भी मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में सम्मिलित करते हुए पूर्व की तरह लाभ दिया जाता रहेगा। प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। योजना के प्रावधानों के अनुसार आयकर न देने वाली 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपये की पेंशन दी जायेगी।
समाचार क्रमांक 237-1435
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