लापरवाह शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी

पन्ना 16 मई 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा लापरवाह शिक्षक श्री जागेश्वर प्रसाद नामदेव पर लगाए गए आरोप सिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

    इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा प्राथमिकता शाला रैकरा जनशिक्षा केन्द्र उमावि सिमरिया का आकस्मिक निरीक्षण करने पर श्री जागेश्वर प्रसाद नामदेव मूल पद अध्यापक (जनशिक्षक) द्वारा की जा रही लापरवाहियां प्रकाश में आयी। जिसमें पाया गया कि श्री जागेश्वर प्रसाद द्वारा शाला का नियमित अवलोकन न करने के कारण शाला में प्रवेश उत्सव, बाल केबिनेट आदि के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा भी श्री जागेश्वर प्रसाद नामदेव को आवंटित अन्य शालाआंे का निरीक्षण करने पर श्री जागेश्वर द्वारा जनवरी 2016 के बाद आवंटित शालाओं की माॅनीटरिंग नही किया जाना पाया गया था। जिसके चलते उन्हें 9 सितंबर 2016 को निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र पवई निर्धारित कर दिया गया था।

    श्री नामदेव के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की विधिवत जांच के बाद उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का सिद्ध होना पाया गया है। जिसके फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा नियमानुसार एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त श्री नामवेद को कोई स्वत्व प्राप्त करने की पात्रता नही होगी। वर्तमान में श्री नामदेव को निलंबन से बहाल किया जा चुका है। निलंबन अवधि को कार्य नही तो वेतन नही के आधार पर कर्तव्य अवधि मान्य किया जाएगा।
समाचार क्रमांक 174-1372












                                                                                                                                        



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