धारा 144 के अन्तर्गत जिले में बिना अनुमति जुलूस, रैली, प्रदर्शन प्रतिबंधित
पन्ना 29 मई 18/जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिले में किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन एवं कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे लगाने एवं भडकाऊ भाषण, प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल, निजी एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
विभिन्न संगठनों के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन एक जून 2018 से लेकर दिनांक 15 जून 2018 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के के आधार पर कलेक्टर श्री खत्री द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंध एक जून 2018 से दिनांक 11 जून 2018 शाम 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। आदेश की प्रभावशाली अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
समाचार क्रमांक 333-1531
विभिन्न संगठनों के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन एक जून 2018 से लेकर दिनांक 15 जून 2018 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के के आधार पर कलेक्टर श्री खत्री द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंध एक जून 2018 से दिनांक 11 जून 2018 शाम 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। आदेश की प्रभावशाली अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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