सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर होगी कडी कार्यवाही-कलेक्टर उन्माद फैलाने वाले संदेश/फोटो/आडियो/वीडियो अग्रेषित करने, पोस्ट अथवा कमेन्ट करने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

पन्ना 29 मई 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं। इसके अन्तर्गत पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी आपत्तिजनक संदेश, फोटो, चित्र आडियो एवं वीडियो का प्रसारण कर उन्माद फैलाने की कोशित संबंधी ऐसे फोटो/चित्र/संदेशों को ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया में अग्रेषित करने पर एवं उन पर पोस्ट कामेन्ट करने की गतिविधियों को पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

     विभिन्न संगठनों के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन एक जून 2018 से लेकर दिनांक 15 जून 2018 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के के आधार पर कलेक्टर श्री खत्री द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।  यह प्रतिबंध एक जून से दिनांक 11 जून 2018 शाम 6 बजे तक लगाया गया है। आदेश की प्रभावशाली अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
समाचार क्रमांक 332-1530

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