मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) असंगठित मजदूर योजनाओं का लाभ उठाने शीघ्र आवेदन करें -कलेक्टर श्री खत्री
पन्ना 29 मई 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं लायी गयी हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए असंगठित मजदूरों का योजना के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ-साथ ढाई एकड भूमि धारक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले कृषक भी इस योजना के अन्तर्गत अपना पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
योजनाएं जिनका लाभ मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के तहत दिया जाएगा-
मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रसूति सहायता योजना - पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जाॅच कराने पर रूपये 4,000/- तथा प्रसव होने के बाद रूपये 12,000/- की सहायता दी जावेगी - लाभ प्राप्त किये जाने हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करे।
मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अंत्येष्टि सहायता योजना - असंगठित श्रमिक की मृत्यू होने पर मृतक के परिजन की अंत्येष्टि हेतु तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा रूपये 5,000/- नगद राशि प्रदान की जावेगी।
मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना- पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यू होने पर रूपये 4.00 लाख, सामान्य मृत्यू होने पर रूपये 2.00 लाख दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर रूपये 2.00 लाख आंशिक अस्थायी अपंगता होने पर रूपये 1.00 लाख की सहायता राशि दी जावेगी - लाभ प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग में आवेदन करें।
पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क से छूट-पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क से छूट रहेगी लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित शैक्षणिक संस्था में आवेदन करें।
प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग- व्यावसायिक पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु तथा प्रतियोगी परीक्षा यथा-यू.पी.एस.सी.,पी.एस.सी आदि परीक्षाओं के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग में आवेदन करना होगा।
असंगठित श्रमिको के लिये मुफ्त इलाज की सुविधा- असंगठित श्रमिको एवं उनके परिवार के सदस्यो के लिये निःशुल्क इलाज की सुविधा शासकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध है।
प्रत्येक वर्ष 01 लाख श्रमिको को रोजगार तथा ऋण पर सब्सिडी- प्रत्येक वर्ष 01 लाख श्रमिको को स्व-रोजगार के लिये ऋण लेने पर सब्सिडी दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
असंगठित श्रमिको की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग की सुविधा- असंगठित श्रमिको की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को आवेदन करना होगा।
ई रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वालो का ई-लोडर हेतु अनुदान- ई रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वालो को ई लोडर हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु नगर पालिका/नगर परिषदों में आवेदन करें।
बिजली कनेक्शन 200 रूपये मासिक फ्लेट रेट पर- पंजीकृत असंगठित श्रमिको को रूपये 1000 प्रति माह की सीमा तक विद्युत देयक आने पर 200 रूपये की छूट दी जावेगी।
नगरीय क्षेत्र में निवासरत असंगठित मजदूर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत असंगठित मजदूर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवेदन दे सकते हैं। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों एवं ढाई एकड भूमिधारक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले जिले के कृषकों से मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के अन्तर्गत शीघ्र अपना पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
समाचार क्रमांक 327-1525
योजनाएं जिनका लाभ मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के तहत दिया जाएगा-
मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रसूति सहायता योजना - पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जाॅच कराने पर रूपये 4,000/- तथा प्रसव होने के बाद रूपये 12,000/- की सहायता दी जावेगी - लाभ प्राप्त किये जाने हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करे।
मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अंत्येष्टि सहायता योजना - असंगठित श्रमिक की मृत्यू होने पर मृतक के परिजन की अंत्येष्टि हेतु तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा रूपये 5,000/- नगद राशि प्रदान की जावेगी।
मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना- पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यू होने पर रूपये 4.00 लाख, सामान्य मृत्यू होने पर रूपये 2.00 लाख दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर रूपये 2.00 लाख आंशिक अस्थायी अपंगता होने पर रूपये 1.00 लाख की सहायता राशि दी जावेगी - लाभ प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग में आवेदन करें।
पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क से छूट-पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क से छूट रहेगी लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित शैक्षणिक संस्था में आवेदन करें।
प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग- व्यावसायिक पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु तथा प्रतियोगी परीक्षा यथा-यू.पी.एस.सी.,पी.एस.सी आदि परीक्षाओं के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग में आवेदन करना होगा।
असंगठित श्रमिको के लिये मुफ्त इलाज की सुविधा- असंगठित श्रमिको एवं उनके परिवार के सदस्यो के लिये निःशुल्क इलाज की सुविधा शासकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध है।
प्रत्येक वर्ष 01 लाख श्रमिको को रोजगार तथा ऋण पर सब्सिडी- प्रत्येक वर्ष 01 लाख श्रमिको को स्व-रोजगार के लिये ऋण लेने पर सब्सिडी दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
असंगठित श्रमिको की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग की सुविधा- असंगठित श्रमिको की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जावेगी लाभ प्राप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को आवेदन करना होगा।
ई रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वालो का ई-लोडर हेतु अनुदान- ई रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वालो को ई लोडर हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु नगर पालिका/नगर परिषदों में आवेदन करें।
बिजली कनेक्शन 200 रूपये मासिक फ्लेट रेट पर- पंजीकृत असंगठित श्रमिको को रूपये 1000 प्रति माह की सीमा तक विद्युत देयक आने पर 200 रूपये की छूट दी जावेगी।
नगरीय क्षेत्र में निवासरत असंगठित मजदूर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत असंगठित मजदूर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवेदन दे सकते हैं। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों एवं ढाई एकड भूमिधारक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले जिले के कृषकों से मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के अन्तर्गत शीघ्र अपना पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
समाचार क्रमांक 327-1525
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