सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलनों में शामिल होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही कलेक्टर ने जारी किया आदेश
पन्ना 10 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि पन्ना जिले में स्थित कार्यालयों के कुछ शासकीय अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलन /प्रदर्शन/धरना/सभाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। कार्यालय से अनुपस्थित होकर अथवा सार्वजनिक अवकाश लेकर इन कार्यक्रमों, आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे आंदालनों से राज्य की सुरक्षा, सम्प्रभुता, अखण्डता लोकपरिशांति व्यवस्था, शिष्टता व नैतिकता प्रभावित होती है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों को हानि पहुंचती है यह अत्यंत आपत्तिजनक है।
उन्होंने बताया है कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित होकर गंभीर कदाचरण (उपेबवदकनबज) की श्रेणी में आता हैं। शासकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के कृत्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति को ’’ब्रेक इन सर्विस’’ (क्पमे.दवद) माना जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्हेंने संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें तथा उपरोक्तानुसार कदाचरण करने वाले के विरूद्ध सक्षम अधिकारी तत्काल कार्यवाही करें। जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नही है उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव अभिमत सहित कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 83-1001
उन्होंने बताया है कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित होकर गंभीर कदाचरण (उपेबवदकनबज) की श्रेणी में आता हैं। शासकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के कृत्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति को ’’ब्रेक इन सर्विस’’ (क्पमे.दवद) माना जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्हेंने संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें तथा उपरोक्तानुसार कदाचरण करने वाले के विरूद्ध सक्षम अधिकारी तत्काल कार्यवाही करें। जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नही है उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव अभिमत सहित कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
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