बाल विवाह कानूनन अपराध है, शामिल होने वाले सभी अपराधी की श्रेणी में बाल विवाह रोकने कन्ट्रोल रूम स्थापित
पन्ना 10 अप्रैल 18/अठारह साल से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले समस्त रिश्तेदार, बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे बैंड वाला, पण्डित, नाई, घोड़ी वाला, खाना बनाने वाला, टेण्ट वाला, प्रिंटिंग प्रेस आदि समस्त सेवा देने वाले अपराधी की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एवं सेवा प्रदाता सजा के पात्र होंगे। जिसमें एक लाख रूपये जुर्माना अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री भरत राजपूत ने बताया कि अक्षय तृतीय पर जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। इन विवाह में बाल विवाह को रोकने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह रोकने के लिए जिले में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जिसका फोन नम्बर 07732-250579 है। कन्ट्रोल रूम का प्रभारी श्री आशीष शर्मा को बनाया गया है। बाल रोकने के लिए चलित दल भी गठित किया गया हैं। परियोजना पवई में दुर्गाचरण अहिरवार (9893914331), पन्ना ग्रामीण में श्रीमती रेखाबाला सक्सेना (9826861639), पन्ना शहरी में श्रीमती किरण खरे (8319023657), गुनौर में कु. कीर्ति प्रभा चंदेल (9753545200), शाहनगर में श्रीमती शैखुन कुरैशी (9406916914) तथा अजयगढ़ में श्रीमती शीला परिहार (9754149630) को चलित दल में रखा गया है। जिले में बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने सभी आमजनों से बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की है।
समाचार क्रमांक 82-1000

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री भरत राजपूत ने बताया कि अक्षय तृतीय पर जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। इन विवाह में बाल विवाह को रोकने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह रोकने के लिए जिले में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जिसका फोन नम्बर 07732-250579 है। कन्ट्रोल रूम का प्रभारी श्री आशीष शर्मा को बनाया गया है। बाल रोकने के लिए चलित दल भी गठित किया गया हैं। परियोजना पवई में दुर्गाचरण अहिरवार (9893914331), पन्ना ग्रामीण में श्रीमती रेखाबाला सक्सेना (9826861639), पन्ना शहरी में श्रीमती किरण खरे (8319023657), गुनौर में कु. कीर्ति प्रभा चंदेल (9753545200), शाहनगर में श्रीमती शैखुन कुरैशी (9406916914) तथा अजयगढ़ में श्रीमती शीला परिहार (9754149630) को चलित दल में रखा गया है। जिले में बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने सभी आमजनों से बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की है।
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