श्री शांतिनाथ फ्यूल्स द्वारी के प्रबंधक पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड

पन्ना 10 अप्रैल 18/न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण वर्ष 2017-18 के द्वारा पारित आदेश 31 मार्च 2018 को श्री शांतिनाथ फ्यूल्स द्वारी के प्रबंधक पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में उल्लेखित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश
मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आॅयल अनुज्ञापन (नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति राशि 10 हजार रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने की कार्यवाही की गयी है।
समाचार क्रमांक 80-998

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