धारा 144 के आदेश की शर्तो में छूट

पन्ना 10 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा अपने आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2018 के माध्यम से सम्पूर्ण पन्ना जिले में द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की है। इस आदेश में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों पर छूट प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश उन लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शांति, सुरक्षा और अपराधों को रोकने अथवा उनके शमन के लिए हथियार रखना आवश्यक है या इसकी इजाजत दी गयी है। दिव्यांग शक्ति जिन्हें सहारे के लिए लाठी रखना नितांत आवश्यक है वे लाठी रख सकेंगे। इसी तरह ऐसे अधिकृत बैंक कर्मचारी या अन्य अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्य स्थान पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है, को इस आदेश से नियमानुसार छूट प्रदान की गयी है।
समाचार क्रमांक 86-1004

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