नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी ने बताया कि 22 अप्रैल को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित विभागांे से अपील करते हुए कहा है कि 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। आमजन इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। समझौता योग्य प्रकरणों का अधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें।
समाचार क्रमांक 85-1003
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