अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने वाली संस्था पर होगी कार्यवाही-कलेक्टर

इस संबंध में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इन कृत्यों को गंभीरता से संज्ञान में लिया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों को जिनके द्वारा अभिभावकों से नियम के विरूद्ध फीस वसूलना पाया जाता है या अभिभावक पर अन्य किसी सामग्री क्रय हेतु किसी दुकान विशेष के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी शालाओं को चिन्हित किया जाएगा। उनके विरूद्ध जांच प्रस्ताव तैयार कर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों को अपने सूचना पटल पर यह लेख करने के निर्देश दिए हैं कि ’’अभिभावक एनसीईआरटी से निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री अपने स्वैच्छा से किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। साथ ही शासन के नियमानुसार फीस ली जा रही है।’’ कलेक्टर ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई शिकायत इस संबंध में सही पायी जाती है तो संबंधित संस्था के विरूद्ध मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 87-1005
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