विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एक अप्रैल 2018 से लागू

पन्ना 09 अप्रैल 18/भारत सरकार द्वारा विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एक अप्रैल 2018 से लागू की गयी है। जिसके तहत अब सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति घरों में, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अन्त्योदय अन्न योजना वनवासी, अति पिछडावर्ग आदि को भी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना सूची से अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।

    जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार ने बताया है कि हितग्राही को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का केवासी फार्म, विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु पूरक केवाईसी तथा रिफिल/ स्टाक का लोन हेतु अन्डरटेकिंग दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। इसी तरह एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना में एएचएल टिन नम्बर, अति पिछडावर्ग का प्रमाण पत्र, अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड, टी. एंड एक्स टी गार्डन जनजाति राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, वनवासी वन विभाग या जनजाति कल्याण निगम द्वारा प्रमाणित सूची द्वीप एवं उपद्वीप राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र हितग्राहियों द्वारा ग्राहम एवं परिवारजनों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड दिया जाना अनिवार्य होगा।
समाचार क्रमांक 71-989

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

E-रोजगार और निर्माण 10 सितम्बर से 16 सितम्बर - 2018

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित