चंदौरा तथा बरौली मार्ग में भारी वाहनों पर प्रतिबंध
पन्ना 24 मार्च 18/महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रा.स. विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 पन्ना द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका दायर की गयी थी। जिसमंे ठेकेदार द्वारा पैकेज अन्तर्गत निर्मित अजयगढ विकासखण्ड के मार्ग चंदौरा तथा बरौली मार्ग से रेत के भारी वाहनों के परिवहन से मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। सडक ग्राम स.वि. प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय जनता के आवागमन सुविधा हेतु बनाई गयी है। वर्तमान में बालू के ट्रक एवं डम्फर आदि भारी वाहन निकाले जाते हैं जो मार्ग की क्षमता से काफी अधिक होने के कारण मार्ग को शीघ्र क्षतिग्रस्त कर देते हैं। भारी वाहनों के निकलने से निर्मित सडक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा सिकी भी समय कोई बडी दुर्घटना का रूप ले सकती है।
धक मध्यप्रदेश ग्रा.स. विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 पन्ना एवं आमजनता द्वारा की जा रही मार्ग के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजयगढ विकासखण्ड के मार्ग चंदौरा तथा बरौली मार्ग पर 8 टन ।गमस सवंकमक से भारी वाहनों के आवागमन पर दो माह की अवधि तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश यात्री बसों एवं यात्रियों से संबंधित वाहनों पर प्रभावशील नही होगा। आदेश की अवहेलना किए जाने पर भा.द.वि. की धारा 188 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 260-846
धक मध्यप्रदेश ग्रा.स. विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 पन्ना एवं आमजनता द्वारा की जा रही मार्ग के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजयगढ विकासखण्ड के मार्ग चंदौरा तथा बरौली मार्ग पर 8 टन ।गमस सवंकमक से भारी वाहनों के आवागमन पर दो माह की अवधि तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश यात्री बसों एवं यात्रियों से संबंधित वाहनों पर प्रभावशील नही होगा। आदेश की अवहेलना किए जाने पर भा.द.वि. की धारा 188 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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