दिव्यांग श्री संतोष को मिली ट्रायसाईकिल

पन्ना 13 मार्च 18/प्रदेश में निर्धन एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण जिम्मेदारी) अधिनियम 1995 का संशोधन अधिनियम 1997 प्रभावशील है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पन्ना द्वारा स्पर्श अभियान के तहत 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता धारक को पात्रतानुसार निरंतर लाभान्वित किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा, नियोजना और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाही करने उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी कडी में 13 मार्च को उप संचालक सामाजिक न्याय पन्ना श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण कार्यालय पन्ना में उपस्थित दिव्यांग श्री संतोष सेन निवासी ग्राम सिमरिया तहसील पवई जिला पन्ना को ट्रायसाईकिल प्रदाय की गयी। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शाहनगर, पवई एवं अजयगढ उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 94-680

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