मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

पन्ना 28 फरवरी 18/यह योजना ऐसे माता-पिता के लिए है जिनके संतान केवल कन्या ही है। उन्हें कन्या विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पडता है। राज्य सरकार ने ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी जीवित संतान केवल कन्याएं हैं (जीवित पुत्र नही हैं) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अप्रैल 2013 से प्रारंभ की है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आयकर दाता नही होना चाहिए। योजना के तहत ऐसे दम्पत्ति को प्रति माह 500 रूपये पेंशन दी जाती है।
समाचार क्रमांक 291-571

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