मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 28 फरवरी 18/तहसीलदार पन्ना के प्रतिवेदन अनुसार 18 अगस्त 2017 को दीपू केवट पिता मुन्ना केवट निवासी छविलाल केवटरा मोहल्ला बांदा उत्तर प्रदेश की मृत्यु सर्प के काटने से हो गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस उसके दादा रामआसरे केवट को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक दीपू केवट के निकटतम वैध वारिस दादा रामआसरे केवट निवासी छविताल केवटरा मोहल्ला बांदा उत्तर प्रदेश को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पन्ना को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 289-569
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक दीपू केवट के निकटतम वैध वारिस दादा रामआसरे केवट निवासी छविताल केवटरा मोहल्ला बांदा उत्तर प्रदेश को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पन्ना को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
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