मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 17 फरवरी 18/तहसीलदार गुनौर के प्रतिवेदन अनुसार 19 अक्टूबर 2017 को भईयालाल चैधरी पिता श्री बन्दरा चैधरी निवासी गुनौर तहसील गुनौर जिला पन्ना की मृत्यु सर्प के काटने से हो गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक भईयालाल चैधरी की मृत्यु जहरीले कीडे के काटने से होने के कारण मृतक के निकटतम वैध वारिस पत्नी फूला बाई चैधरी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक भईया लाल चैधरी के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी फूला बाई चैधरी निवासी गुनौर जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार गुनौर को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 152-432
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक भईया लाल चैधरी के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी फूला बाई चैधरी निवासी गुनौर जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार गुनौर को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
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